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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद हेतु वित्त पोषण से निपटना (सीएफटी) – मानक

आरबीआई/2012-13/497
डीपीएसएस.केका.एडी.सं.2051/02.27.005/2012-13

8 मई 2013

सभी मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी भुगतान प्रणाली संचालक – पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत

महोदय / महोदया

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद हेतु वित्त पोषण से निपटना (सीएफटी) – मानक

कृपया हमारे परिपत्र डीपीएसएस.केका.एडी.सं.1120/02.27.005/2012-13 दिनांक 8 जनवरी 2013 का अवलोकन कीजिए जो कतिपय अधिकारक्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी नियंत्रणों में विसंगतियों से होने वाले जोखिम के बारे में है।

2. इस विषय पर वित्तीय कार्रवाई बल (एफएटीएफ) ने 22 फरवरी 2013 को अपने ‘वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन में सुधार : सतत प्रक्रियाएं’ नामक प्रलेख और वक्‍तव्‍य को अपडेट कर दिया है (प्रतिलिपि संलग्‍न)। इस वक्‍तव्‍य / प्रलेख को निम्‍नलिखित यूआरएल पर भी देखा जा सकता है :

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatfpublicstatement22february2013.html

और

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22february2013.html

3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली संचालकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि संलग्‍न वक्‍तव्‍य में निहित जानकारी पर विचार करें।

4. हालांकि इससे इन देशों और अधिकारक्षेत्रों में विधिमान्‍य व्‍यापार और व्‍यवसाय करने पर भुगतान प्रणाली संचालकों पर निषेध नहीं है।

5. नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी कृपया इस पत्र की पावती भिजवाएं।

भवदीय

(के. सी. आनंद)
उप महाप्रबंधक

संलग्‍नक : यथोक्‍त

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