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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

आरबीआई/2013-14/519
ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.10292/07.51.018/2013-14

13 मार्च, 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय / महोदया

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 10 दिसंबर, 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.6235/07.51.018/2013-14 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 14 फरवरी 2014 को उक्त विषय पर अपना वक्तव्य और 'वैश्विक एएमएल/ सीएफटी अनुपालन में सुधार – अविरत प्रक्रिया' संबंधी दस्तावेज़ को अद्यतन बना दिया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Public-Statement-14-February-2014.pdf और
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-feb-2014.html

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि वे इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें।

भवदीय,

(ए.जी.रे)
महाप्रबंधक

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