2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 18 अक्तूबर 2013 को उक्त विषय पर अपने तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज निम्नलिखित यूआरएल पर भी उपलब्ध हैं।
3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देने के लिए सूचित करें।
भवदीय
(ए.जी.रे)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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