धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2013-14/521 18 मार्च, 2014 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया, कुछ अधिकार क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी शासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर हमारे दिनांक 07 जनवरी 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 1503/02.27.005/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 14 फरवरी 2014 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य और 'वैश्विक एएमएल/ सीएफटी अनुपालन में सुधार – अविरत प्रक्रिया' संबंधी दस्तावेज़ को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Public-Statement-14-February-2014.pdf और 3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और अधिकार क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी लेनदेन करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। 5. कृपया, नोडल अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय, (के.सी.आनंद) संलग्नक: यथोक्त |