धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
भारिबैं/2014-15/295 5 नवंबर 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 22 जुलाई 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल.सं.1422/14.01.001/2014-15 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 24 अक्तूबर 2014 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन - अविरत प्रक्रिया” दस्तावेज़ को अपडेट किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-oct-2014.html और 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें । भवदीया, (लिली वडेरा) अनुलग्नक : यथोक्त |