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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

आरबीआई/2014-15/537
बैंविवि.एएमएल.सं.14746/14.01.001/2014-15

6 अप्रैल, 2015

अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 5 नवम्बर, 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि.एएमएल.सं.6704/14.01.001/2014-15 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 27 फ़रवरी, 2015 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन - अविरत प्रक्रिया”दस्तावेज़ को अपडेट किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है:
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-february-2015.html

और

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/public-statement-february-2015.html

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें।

भवदीय,

(थॉमस मैथ्यु)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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