धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2013-14/405 06 दिसंबंर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – कृपया कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 9 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.1/ 14.01.062/2013-14 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 18 अक्तूबर 2013 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । निम्नलिखित यूआरएल पर भी विवरण/ दस्तावेज उपलब्ध हैं: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/18-October-2013.pdf 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 4. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे । भवदीय (डॉ.एस.के.कार) |