2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 18 अक्तूबर 2013 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । निम्नलिखित यूआरएल पर भी विवरण/ दस्तावेज उपलब्ध हैं:
3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।
4. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे ।
भवदीय
(डॉ.एस.के.कार)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक: यथोक्त
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