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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

भारिबैं/2010-11/502
शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.8 /14.01.062/2010-11

02 मई 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक -
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया  17 मार्च 2011 का हमारा पत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.7/ 14.01.062/2010-11 देखें, जिसके साथ वित्‍तीय कार्रवाई टास्‍क फोर्स (एफएटीएफ) का वक्‍तव्‍य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्‍तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें सूचिबध्द क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करें । एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करेंगे ।

3. सभी शहरी सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्‍न वक्‍तव्‍य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(एम नंदकुमार)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्‍त

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