2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 16 फरवरी 2012 को उक्त विषय पर वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।
3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।
4. तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।
5. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे।
भवदीय,
(एम.नंदकुमार)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक: यथोक्त
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