धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
आरबीआई/2012-13/326 12 दिसम्बर, 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 27 जुलाई, 2012 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 1594 /14.01.001/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 ओक्टोबर 2012 को एक और वक्तव्य तथा “ वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF Public Statement 19 October 2012.pdf and 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें । भवदीय, (सुधा दामोदर) अनुलग्नक : यथोक्त |