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वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : डीसीसीबी के लिए योजना की पात्रता

आरबीआई/2016-17/130
डीसीएम (आयो) सं 1273/10.27.00/2016-17

14 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : डीसीसीबी के लिए योजना की पात्रता

उक्त विषय में कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । यह स्पष्ट किया गया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उनके वर्तमान ग्राहकों द्वारा उनके खाते से 24 नवंबर, 2016 तक रू. 24000/- प्रति सप्ताह धन आहरण हेतु अनुमति दी जा सकती है । किन्तु उन्हें विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (रू. 500/- तथा रू. 1000/-) के विनिमय की सुविधा अथवा इस प्रकार के नोटों को जमा कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

2. सभी बैंकों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उनके खातों की आवश्यकताओं के आधार पर नकदी आहरण की अनुमति दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है । किसी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उसके किसी अन्य बैंक के खाते से रू. 24000/- प्रति सप्ताह नकदी आहरण की सीमा लागू नहीं होगी ।

भवदीय

(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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