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प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंकों तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति-संशोधित दिशानिर्देश

भारिबैंक/2011-12/211
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.31

03 अक्तूबर 2011

विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति

महोदया/महोदय,

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंकों
तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज
की नियुक्ति-संशोधित दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी.(एफएल/आरएल) परिपत्र सं. 04] द्वारा जारी मुद्रा परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन के अनुबंध । के पैराग्राफ 'सी' की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किये गये हैं ।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज द्वारा किये जाने वाले मुद्रा परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों में हुई वृध्दि और मुद्रा परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों के बाबत जारी धन शोधन निवारण संबंधी दिशानिर्देशों (एएमएल गाइड लाइंस) को ध्यान में रखते हुए, फ्रेंचाइजरों द्वारा फ्रेंचाइजीज पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र में निहित कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए । संशोधित अनुदेश संलग्नक में दिये गये हैं ।

3. 09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी.(एफएल/आरएल) परिपत्र सं. 4] में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे ।

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 (3) के दण्डात्मक उपबंधों को लागू किया जा सकता है ।

भवदीया,

(मीना हेमचंद्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक
[03 अक्तूबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज)
परिपत्र सं.31 का संलग्नक ]

पैराग्राफ सं.
[09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.57[ए.पी.(एफएल/   आरएल)सिरीज)परिपत्रसं.04] का संलग्नक । देखें]

वर्तमान अनुदेश

संशोधित अनुदेश

(सी) 3 (बी)- एजेंसी/फ्रेंचाइजी करार

(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर फ्रेंचाइजर को अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसा करार किया गया हो, सुपुर्द करनी चाहिए ।

(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर केवल फ्रेंचाइजर को सुपुर्द करनी है ।

(सी) 4 – एजेंट / फ्रेंचाइजी संबंधी समुचित  सावधानी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें:

• एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान)/ अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी के उस  वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया  जाएगा ।

• स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र ।

• कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट /फ्रेंचाइजी  अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले,यदि कोई हों, संबंधी घोषणापत्र ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी  और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों (कार्मिकों)के फोटोग्राफ्स ।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी  के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके की गयी पुष्टि के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी  श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें:

• एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान) / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी के वास्तविक उस स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा ।

• स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र ।

टिप्पणी:- फ्रेंचाइजर के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी के आचरण संबंधी प्रमाणपत्र की प्राप्ति वैकल्पिक शर्त है । तथापि, फ्रेंचाइजर ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनके विरूध्द कानून लागू करनेवाली एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किया गया हो/कार्यवाही की जा रही हो/कार्यवाही अनिर्णीत हो, की फ्रेंचाइजी   के रूप में नियुक्ति करने से बचने के लिए यथोचित सावधानी बरतें ।

• कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट / फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले,यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी  और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन  कार्ड ।

• एजेंट /फ्रेंचाइजी  के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों(कार्मिकों)के फोटोग्राफ्स ।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। प्राधिकृत व्यापारीश्रेणी-।/प्राधिकृतव्यापारीश्रेणी।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी  के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके पुष्टि करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने  चाहिए । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए ।

(सी)5. केंद्रों का चयन

फ्रेंचाइजर योजना परिचालित करने के लिए केंद्रों का चयन के लिए स्वतंत्र हैं।

(i)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपनी संबंधित नियंत्रक शाखाओं से 100 किमी की दूरी के भीतर फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति करें ।
(ii) तथापि, फ्रेंचाइजीज के रूप में नियुक्त किसी मान्यताप्राप्त समूह/होटलों की श्रृंखला के मामले में दूरी संबंधी मानदंड से छूट दी जा सकती है, बशर्ते समूह/होटलों की श्रृंखला का मुख्यालय संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (फ्रेंचाइजर) की नियंत्रक शाखा से 100 किमी की दूरी के भीतर आता हो ।
(iii) इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्र (संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तथा परिभाषित) के रूप में घोषित क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, उपर्युक्त मद (i) में दिया गया दूरी का प्रतिबंध लागू नहीं है ।
टिप्पणी:- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक तत्काल प्रभाव से नये फ्रेंचाइजीज के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करें । वे मौजूदा फ्रेंचाइजीज के लिए उपर्युक्त मानदंडों को  यथा शीघ्र, किंतु अधिकतम 31 दिसंबर 2011 तक लागू करें तथा उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

(ई) 10 विदेशी मुद्रा शेष

ii. आरएमसीज /फ्रेंचाइजी , खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, प्राधिकृत व्यापारी अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के पास 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें।

ii. फ्रेंचाइजीज खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, केवल अपने फ्रेंचाइजर के पास 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें ।

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