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प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति

आरबीआई/2021-22/60
डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22

25 जून 2021

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित रूप में), जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35ए, 36एए और 53ए (धारा 56 के साथ पढ़ें), के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक, प्रबंध निदेशक (एमडी) और पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की समाप्ति और पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करता है।

2. प्रयोज्यता

2.1 ये निर्देश सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 53ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 जून, 2021 को भारत के राजपत्र के भाग III-खंड 4 में एक अधिसूचना संख्या डीओआर.एचजीजी.जीओवी.668/12.10.000/2020-21 दिनांकित 23 मार्च, 2021 प्रकाशित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंको और सभी वेतन अर्जक बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ, एमडी या पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35बी (1) (बी) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता से छुट प्रदान की गई थी। यद्यपि, छूट प्राप्त यूसीबी को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एमडी या डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति के लिए इन निर्देशों के अन्य सभी प्रावधानों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी है । उक्त बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (मुंबई कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाले यूसीबी के मामले में पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) को एमडी या डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति के संबंध में तत्काल रिपोर्ट करेंगे।

2.2. 31 दिसंबर, 2019 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड का गठन विषय पर जारी परिपत्र डीओआर (पीसीबी) बीपीडी.परिपत्र संख्या 12.05.002/2019-2019, 2019 में निहित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात सीईओ को नियुक्त करने वाले यूसीबी, उनके कार्यकाल पूरा होने तक या प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में से जो भी पहले हो, तक के लिए सीईओ की नियुक्ति को जारी रख सकते हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात, यूसीबी एमडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए यहां जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

2.3. ऊपर पैरा 2.2 में उल्लिखित यूसीबी के अतिरिक्त, अन्य यूसीबी इन निर्देशों के संदर्भ में मौजूदा एमडी की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति की समीक्षा करेंगे और इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (मुंबई कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाले यूसीबी के मामले में पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) को निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से इसकी पुष्टि करेंगे। यदि वर्तमान एमडी निर्धारित 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो यूसीबी तत्काल नए एमडी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगा। यदि किसी यूसीबी ने पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) नियुक्त किया था, तो शहरी सहकारी बैंक इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन करेगा।

2.4 सभी यूसीबी इन निर्देशों का अनुपालन करने वाले वर्तमान एमडी/डब्ल्यूटीडी से संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक I) में प्रसंविदाओं का विलेख प्राप्त करेंगे।

3. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति

3.1 प्रबंध निदेशक, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य नाम से भी नामित किया जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों या निर्देशों के अनुसार एक यूसीबी के संपूर्ण, या पर्याप्त रूप से संपूर्ण मामलों के प्रबंधन उत्तरदायित्व सौंपा जाता है । एमडी निदेशक मंडल (बीओडी) के समग्र सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा।

3.2 यदि कोई यूसीबी पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) नियुक्त करने का निर्णय लेता है, जिसे कार्यकारी निदेशक के रूप में या किसी अन्य नाम से भी नामित किया जा सकता है, तो शहरी सहकारी बैंक द्वारा व्यापार में वृद्धि, गतिविधियों के विस्तार, भौगोलिक पदचिह्नों और मध्यम तथा दीर्घ अवधि में विकास के लिए संगठनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऐसी नियुक्ति की आवश्यकता का निर्णय लिया जा सकता है। पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) के पद का सृजन और उनके द्वारा संपादित कार्यों के संबंध में निर्णय निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा लिया जा सकता है और शहरी सहकारी बैंक के सामान्य निकाय द्वारा इसे अनुमोदित किया जा सकता है। पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा।

3.3. यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्त किया जा रहा व्यक्ति 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा करता है।

3.4 पात्रता

3.4.1 उक्त व्यक्ति एक स्नातक होगा, जो प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित में से किसी के साथ हो

(a) बैंकिंग/सहकारी बैंकिंग में योग्यता जैसे सीएआईआईबी/डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस/डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट या कोई समकक्षीय योग्यता; अथवा

(b) चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट/एमबीए (फाइनेंस); अथवा

(c) किसी भी विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन।

3.4.2 उक्त व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए । हालांकि, 70 साल की समग्र सीमा के भीतर, अपनी आंतरिक नीति के हिस्से के रूप में, व्यक्तिगत बैंक के बोर्ड इससे कम सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3.4.3 उक्त व्यक्ति के पास बैंकिंग क्षेत्र में (संबंधित यूसीबी में प्राप्त अनुभव सहित) या ऋण (ऋण कंपनियों) और आस्ति वित्तपोषण में शामिल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां में मध्य/वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव होगा ।

3.4.4 क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान को अतिरिक्त योग्यता माना जा सकता है।

3.5 औचित्य के मापदंड

3.5.1 व्यक्ति में निम्नलिखित नहीं होना चाहिए-

(i) किसी अन्य व्यापार या व्यवसाय में लगे रहना;

(ii) संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों का पद धारण करना;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी का निदेशक पद धारण करना;

(iv) किसी भी कारोबार, व्यापार या उद्योग में लगे किसी फर्म का भागीदार होना;

(v) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (ne) में परिभाषित किसी भी कंपनी या फर्म में पर्याप्त हित रखना;

(vi) किसी भी व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक इकाई के निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध एजेंट, भागीदार या मालिक होना;

(vii) एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित अस्वस्थ मस्तिष्क का होना;

(viii) एक निष्प्रयोज्य दिवालिया होना;

(ix) नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के किसी मामले में आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना;

(x) किसी अन्य सहकारी बैंक या सहकारी क्रेडिट सोसायटी के निदेशक हों।

3.5.2. संबंधित व्यक्ति अनुलग्नक II के अनुसार व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा।

4. एमडी/डबल्यूटीडी का कार्यकाल

4.1 एमडी/डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल पहली नियुक्ति के समय तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के अधीन एक समय में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा, जब तक कि समय से पहले उसकी नियुक्ति को समाप्त किया या पद से उसे हटाया नहीं जाता । वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । बोर्ड द्वारा एमडी/डब्ल्यूटीडी के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

4.2 हालांकि एमडी या डब्ल्यूटीडी का पद एक ही पदाधिकारी के पास 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं हो सकता। इसके पश्चात, उक्त व्यक्ति अन्य शर्तों को पूरा करने की स्थिति में तीन वर्षों के न्यूनतम अंतराल के बाद बोर्ड द्वारा आवश्यक और वांछनीय समझे जाने पर फिर से उसी शहरी सहकारी बैंक में एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा । इस तीन वर्ष की कूलिंग अवधि के दौरान, उक्त व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में शहरी सहकारी बैंक के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा।

4.3 यूसीबी जिनके मौजूदा एमडी/सीईओ ने इस परिपत्र के जारी होने के समय या बाद में पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, या तो पदधारी की पुनर्नियुक्ति के लिए, यदि वह पात्र हैं, या किसी नए एमडी/सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई से संपर्क करेंगे।

5. एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सेवा-समाप्ति और पारिश्रमिक के लिए यूसीबी द्वारा रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया

5.1 वे यूसीबी जो दिनांक 12 जून 2021 को भारत के राजपत्र के भाग III-खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 23 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या विवि.एचजीजी.जीओवी.668/12.10.000/2020-21 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अपने एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए और रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी की मांग के लिए इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

5.1.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

यूसीबी एक "नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)" का गठन करेंगे, जिसमें निदेशक मंडल (बीओडी) में से तीन निदेशक होंगे और उनमें से एक को एनआरसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। एनआरसी के सभी तीन सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। एनआरसी में नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में, मंडल गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थान पर किसी अन्य निदेशक को नामित करेंगे। एनआरसी के गठन के समय, बीओडी इसका कार्यकाल भी तय करेंगे।

5.1.2 आरबीआई को आवेदन करने की प्रक्रिया

(i) रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किन्हीं विनियमों या निदेशों या दिशानिर्देशों के अधीन, एनआरसी एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति की 'उपर्युक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचि‍त सावधानी की प्रक्रिया करेंगे। इस प्रयोजन के लिए यूसीबी चयनित उम्मीदवारों से अनुबंध III के अनुसार आवश्यक 'घोषणा और वचन' प्राप्त करेंगे। समुचि‍त सावधानी की प्रक्रिया पूरी होने पर, एनआरसी चयनित उम्मीदवारों में से व्यक्तियों की पहचान करेंगे और निदेशक मंडल को एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे।

(ii) एमडी/डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक की सिफारिश भी एनआरसी करेगी । पारिश्रमिक की सिफारिश करते समय, एनआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक की लागत/आय अनुपात मुआवजा पैकेज का समर्थन करती है और यह एक सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रखरखाव के अनुरूप है।

(iii) एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति के लिए एनआरसी द्वारा अनुशंसित पैनल से व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम (ओं) को अग्रेषित करने के लिए बीओडी एक उपयुक्त प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, अगर वे संतुष्ट हैं कि प्रस्तावित नियुक्ति और पारिश्रमिक पर एनआरसी की सिफारिशें क्रम में हैं।

(iv) नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, यूसीबी, नए एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में कम से कम दो नामों का एक पैनल रिजर्व बैंक को वर्तमान पदधारक के कार्यकाल की समाप्ति से चार महीने पहले प्रस्तुत करें।

5.2 पूर्ववर्ती वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 1000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि वाले गैर-अनुसूचित यूसीबी और सभी अनुसूचित यूसीबी अनुबंध IV में सूचीबद्ध सहायक दस्तावेजों के साथ एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करेंगे। पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपये से कम जमा राशि वाले गैर-अनुसूचित यूसीबी, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिनके अधिकार क्षेत्र में यूसीबी के पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय (मुंबई कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले यूसीबी के मामले में) से अपेक्षित अनुमोदन के लिए संपर्क करेंगे। रिज़र्व बैंक किसी भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

5.3 पुन: नियुक्ति

पदधारी एमडी/डब्ल्यूटीडी की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव के मामले में, यूसीबी उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जैसा कि ऊपर पैरा 5.1 में निर्धारित किया गया है और निर्धारित प्रपत्र में पूरा आवेदन जमा करेंगे, अर्थात उम्मीदवार की ओर से 'घोषणा और वचन ' के साथ 'फॉर्म ए', प्रस्ताव को समर्थन देने वाली एनआरसी की सिफारिश, पुनर्नियुक्ति के लिए एनआरसी की सिफारिश को मंजूरी देने वाला मण्डल संकल्प और यूसीबी से एक घोषणा की जानकारी सही और पूर्ण है । पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव पदधारी के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले रिजर्व बैंक को पहुंचाना होगा।

5.4 यूसीबी द्वारा एमडी/डब्ल्यूटीडी की सेवा-समाप्ति

यदि कोई यूसीबी कार्यकाल की समाप्ति से पहले एमडी/डब्ल्यूटीडी की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ विस्तृत कारण और इस आशय का एक मंडल संकल्प प्रस्तुत करके, रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

6. एमडी/डब्ल्यूटीडी की अस्थायी नियुक्ति

यूसीबी में अस्थायी आधार पर एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 10बी(9) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से, चार महीने तक की अवधि के लिए, एमडी/डब्ल्यूटीडी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बैंक उपयुक्त व्यवस्था कर सकते हैं। बैंक उक्त चार माह की अवधि के भीतर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।

7. विविध

7.1 एमडी/डब्ल्यूटीडी, बीओडी के पदेन सदस्य होंगे और उनके पास मंडल की बैठकों में मतदान का अधिकार हो सकता है, यदि यह सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमत है।

7.2 एमडी दिनांक 31 दिसंबर 2019 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.8/12.05.002/2019-20 के संदर्भ में गठित प्रबंधन मंडल (बीओएम) के पदेन सदस्य होंगे।

7.3 एमडी/डब्ल्यूटीडी जनहित में प्रसंविदाओं के विलेख को संलग्न प्रारूप (अनुबंध I) में निष्पादित करेंगे।

7.4 एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सेवा-समाप्ति के बारे में आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय को सूचित किया जाएगा।

8. मौजूदा दिशानिर्देशों का निरसन

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन मंडल के गठन पर जारी किए गए दिनांक 31 दिसंबर 2019 के परिपत्र, डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.8/12.05.002/2019-20, जहाँ तक यह सीईओ की नियुक्ति से संबंधित है, को निरस्त माना जाता है। हालाँकि, परिपत्र में बीओएम के गठन पर जारी अन्य दिशा-निर्देश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होते रहेंगे।

9. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(नीरज निगम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध II

व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर स्व-घोषणा

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

मैं समझता हूं कि विश्वास मेरे पेशे की नींव है। मैं, इसलिए, प्रतिज्ञा करता हूं:

  • अत्यंत सत्यनिष्ठा और ईमानदारी तथा नैतिक तरीके से अपना कार्य करूंगा;

  • व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश करूंगा;

  • विधि का अक्षरश: और भावना से पालन करूंगा और नैतिक संयम के साथ मेरे लक्ष्यों को पूरा करूंगा;

  • न तो रिश्वत लूंगा और न ही रिश्वत दूंगा;

  • सभी कार्यों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से करूंगा और हमेशा जनहित में कार्य करूंगा;

  • भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उपयुक्त एजेंसी को दूंगा और गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाउंगा और ऐसा करने वाले अन्य लोगों का समर्थन करूंगा;

  • मेरे कार्यों की जिम्मेदारी लूँगा और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करूंगा ।

एमडी/डब्ल्यूटीडी के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान और पता:


अनुबंध IV

दस्तावेजों की सूची

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

1. यूसीबी द्वारा एमडी/ डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाला अग्रेषण पत्र जिसे बैंक की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।

2. अनुबंध III में निर्धारित प्रारूप में एमडी/ डब्ल्यूटीडी द्वारा घोषणा और वचनबंध

3. एमडी/ डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करने वाला बोर्ड संकल्प, बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो

4. पहचान दस्तावेज (कोई भी) – पैन कार्ड/ निर्वाचन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ आधार

5. शैक्षणिक योग्यता - एमडी/ डब्ल्यूटीडी के रूप में नामित व्यक्ति की एचएसएससी उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, या अन्य कोई शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता के सबूत के रूप में कोई अन्य दस्तावेज

6. पिछले नियोक्ता/ ओं से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र

7. साख सूचना रिपोर्ट (स्कोर + पूरी रिपोर्ट) (6 महीने से पुराना नहीं)

8. सभी खातों (जमा और ऋण दोनों खाते) के लिए बैंकर की रिपोर्ट जहां उम्मीदवार एक प्राथमिक खाताधारक है

9. फॉर्म ए

10. किसी भी इकाई में एमडी/डब्ल्यूटीडी द्वारा धारित की शेयर के प्रकटन के लिए डीमैट/ शेयरधारिता प्रमाण पत्र

11. एमडी/डब्ल्यूटीडी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में विवरण

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