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100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति

भारिबैं/2014-15/648
गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.041/03.10.01/2014-15

25 जून 2015

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदय,

100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति

कृपया उक्त विषय पर 12 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आलोक में परिपत्र को संशोधित कर मौजूदा निदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बगैर एमटीएसएस के तहत सब-ऐजेंट (उप-अभिकर्ता) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। तथापि जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को ऐसी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं है।

भवदीय

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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