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बैंक दर

आरबीआई/2011-12/588
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी). परि. सं. 40/16.11.00/2011-12

जून 5, 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

बैंक दर

कृपया 26 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी) परि.सं. 32/16.11.00/2011-12 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि 17 अप्रैल 2012 से बैंक रेट 9.50 प्रतिशत से घटकर  9.00 प्रतिशत हो गयी है तथा आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आई कमी के कारण दंड के रूप में बैंकों पर लगाई जाने वाली सभी दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो निर्दिष्ट रूप से बैंक रेट से जुड़ी हुई हैं, संशोधित हो गयी हैं । इस संदर्भ में हम सूचित करते है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित धारा 17(2)(खख) के अंतर्गत एसएसआई के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दरें भी 17 अप्रैल 2012 से संशोधित होकर 9.00 प्रतिशत हो गयी हैं।

भवदीय,

(ए.उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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