बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति-सूचना तथा पास बुक/मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम दर्शाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति-सूचना तथा पास बुक/मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम दर्शाना
आरबीआइ /2008-09/406 |
बैंपविवि. एलईजी. बीसी . सं. 114 /09.07.005/2008-09 |
मार्च 9, 2009
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फाल्गुन 18, 1930 (शक) |
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
महोदय |
बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति-सूचना |
हमारे ध्यान में यह बात लायी गई है कि कुछ बैंकों में नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए विधिवत् भरे गए फॉर्म प्राप्त हो जाने की सूचना देने की प्रणाली नहीं है । साथ ही, यह भी पता चला है कि बचत बैंक खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए अनुसार कुछ बैंकों में नामांकन की प्राप्ति- सूचना देने की व्यवस्था तो है लेकिन ऐसी प्राप्ति-सूचनाएं वास्तव में ग्राहकों को नहीं दी जाती हैं । इस संबंध में बैंकों को पता है कि बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) अनुसार नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए संबंधित फॉर्म जमा किए जाने की सूचना जमाकर्ता (ओं)/लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रूप से देना आवश्यक है । 2. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए फॉर्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें । इस प्रकार की प्राप्ति-सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं । 3. साथ ही, कृपया ग्राहक सेवा पर हमारे मास्टर परिपत्र (3 नवंबर 2008 का बीसी सं. 75) का पैरा 19.4 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पासबुक /मीयादी जमा रसीदों के मुखपृष्ठ पर ‘नामांकन पंजीकृत’ लिखकर, नामांकन सुविधा का लाभ उठाने संबंधी स्थिति को रिकार्ड करने की प्रथा प्रारंभ करें। 4.इस संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि बैंक पासबुक /मीयादी जमा रसीदों में नामिती के नाम को दर्शाएं ।चूंकि ऐसा करना ग्राहकों /नामितियों के लिए सहायक /उपयोगी होगा इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो वे पासबुक /खाता विवरण/ मीयादी जमा रसीदों पर ‘नामांकन पंजीकृत’ शब्दों के साथ नामिती का नाम भी दर्शाएं। |
भवदीय |
(प्रशांत सरन) |