दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2007-08/364
शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) सं.51/09.39.000/2007-08
12 जून 2008
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं - शहरी सहकारी बैंक
यह बात रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता क्यों कि वे वैधानिक रूप से इन सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।
2. यह उल्लेखनीय है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने मामला सं.2791/2003 में 05 सितंबर 2005 को आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया था। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकों द्वारा चेक बुक सुविधा, एटीएम का परिचालन, लॉकर आदि सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए तथा नकद आहरण में उनकी सहायता भी की जानी चाहिए। इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के पैरा 14 के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि बैंक इस आधार पर दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक,एटीएम, लॉकर की सुविधा से वंचित नहीं कर सकते कि उनके द्वारा इन सुविधाओं को परिचालित / प्रयोग करने में जोखिम की संभावना है क्यों कि जोखिम का मामला अन्य ग्राहकों के साथ भी जुड़ा है।
3. इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तृतीय पक्षकार चेक सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के दृष्टिहीन व्यक्तियों को समान रूप से दी जाती हैं। बैंक अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित करें कि वे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दृष्टिहीन व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान करें।
भवदीय
(ए.के.खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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