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बीईएफ विवरण - XBRL के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण

भारिबैंक/2014-15/643
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 110

18 जून 2015

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

बीईएफ विवरण - XBRL के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 19 जून 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.106 तथा 18 अगस्त 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.9 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे बीईएफ विवरण अर्ध्द वार्षिक आधार पर, विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त विवरण की मैनुअल रिपोर्टिंग के बजाय जून 2015 को समाप्त अर्ध्द वर्ष से उसे एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। जून 2015 को समाप्त अर्ध्द वर्ष से बीईएफ विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मौजूदा शाखा-वार प्रणाली के बजाय बैंक-वार एवं आनलाइन प्रस्तुत किया जाए।

3. बैंक पहले बीईएफ डेटा वृद्धिशील (incremental) आधार पर भाग I तथा II में प्रस्तुत करते थे। तथापि, प्रस्तावित माड्यूल में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एकल फार्मेट (संलग्नक-I) में प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर को समाप्त छमाही हेतु डेटा प्रस्तुत करेंगे। इन विवरणों में 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के आयात हेतु किए गए सभी उन विप्रेषणों के संबंध में ब्योरे दिए जाएंगे जिनमें विप्रेषण की तारीख से 6 माह में आयातकों ने आयात संबंधी उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक की होगी। सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

4. इससे संबंधित ब्योरों तक https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, फार्म (संलग्नक-II) भर कर ई-मेल से 26 जून 2015 तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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