भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना
आरबीआई/2021-22/54 14 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना कृपया भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-2015 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें। बीबीपीएस बार-बार किए जाने वाले बिल भुगतानों के लिए एक अंतरपरिचालनीय प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था जिसमें पाँच श्रेणियों के बिल शामिल थे, अर्थात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी । इस प्रणाली ने बिल भुगतान अनुभव को मानकीकृत किया, ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को केंद्रीकृत बनाया, ग्राहक सुविधा शुल्क का निर्धारण किया और कभी भी, कहीं भी डिजिटल भुगतान के कई विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित की । बीबीपीएस के दायरे और इसकी व्याप्ति का दिनांक 16 सितंबर 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.605/02.27.020/2019-20 के अंतर्गत विस्तार किया गया था, ताकि सभी श्रेणियों के बिलर्स जिनके बिल बार-बार आते हैं (मोबाइल प्रीपेड रिचार्जों को छोड़कर) को स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सके । 2. विभिन्न बिलर श्रेणियों में निरंतर वृद्धि के साथ और मोबाइल प्रीपेड ग्राहकों को रिचार्ज करने के अधिक विकल्पों की सुविधा प्रदान करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर बीबीपीएस में बिलर श्रेणी के रूप में 'मोबाइल प्रीपेड रिचार्जों' की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसे 31 अगस्त 2021 को अथवा उससे पहले लागू किया जाएगा। 3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |