RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

107041172

भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणियों का विस्तार

आरबीआई/2019-20/61
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.605/02.27.020/2019-20

16 सितंबर 2019

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यि बैंक
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक
भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी
और भावी भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ

महोदया / महोदय,

भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणियों का विस्तार

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2014 को जारी किए गए परिपत्र संख्या डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-2015 के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का संदर्भ लें। बार-बार किए जाने वाले बिल भुगतानों के लिए अंत: परिचालनीय प्लेटफॉर्म के रूप में वर्तमान में बीबीपीएस पाँच सेगमेंट्स अर्थात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी के बिलों को शामिल करता है।

2. दिनांक 07 अगस्त 2019 के तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बीबीपीएस के दायरे और इसकी व्याप्ति का विस्तार किया जाए ताकि सभी श्रेणियों के बिलर्स जिनके बिल बार-बार आते हैं (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सके।

3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?