RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79032465

भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03

06 जुलाई 2002

सेवा में

विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय

सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 03 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000-आरबी के विनियम 5 (iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को अनुमोदन प्रदान करते समय कतिपय शर्तें लगायी हैं। अनुमोदन की एक शर्त, भारत से बाहर के निवासी का भारत में बैंक खाते में स्वीकार्य जमा तथा नामे से संबंधित है। प्राधिकृत व्यापारी यह भी जानते हैं कि दिनांक 17 फरवरी 1998 के ए.डी.(एम.ए. सिरीज) परिपत्र सं. 10 के पैराग्राफ 4 के अनुसार विदेशी फर्म/ कंपनी की भारत में  कोई शाखा/ कार्यालय ऐसी निधि जो अस्थायी रूप से अतिरिक्त है, उसे प्राधिकृत व्यापारी की उसी शाखा में, जिसमें फेमा लागू करने से पहले क्यूए-22 खाता रखा था, तीन महीने तक की परिपक्वता वाली मीयादी जमाराशि रख सकता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक को विदेशी फर्म/ कंपनियों के भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय को किसी प्राधिकृत व्यापारी के मीयादी जमा में उनके गैर-ब्याज वाले खाते में पड़ी अस्थायी अतिरिक्त निधि रखने की अनुमति के लिए कुछ शाखाओं / कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार, अब यह निर्णय लिया गया है कि  प्राधिकृत व्यापारियों को भारत से बाहर निवासी व्यक्ति की शाखा / कार्यालय के पक्ष में 6 महीने तक की अवधि के लिए मीयादी जमाराशि खाता खोलने की अनुमति दी जाए, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि मीयादी जमा अस्थायी अतिरिक्त निधि में से किया गया है और शाखा / कार्यालय यह वचनपत्र प्रस्तुत करें कि मीयादी जमाराशि की परिपक्वता आय का उसकी परिपक्वता के तीन महीने के भीतर भारत में अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तथापि, यह सुविधा शिपिंग/ एयरलाइन कंपनियों को प्रदान नहीं की जा सकती है।

3.  प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

4.  इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया

( ग्रेस कोशी )
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?