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प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) डिवाइसेस पर नकद आहरण

आरबीआई/2019-20/50
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.501/02.14.003/2019-20

29 अगस्त 2019

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /
सभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क

महोदया/महोदय,

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) डिवाइसेस पर नकद आहरण

बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी डेबिट कार्ड / ओपन लूप प्रीपेड कार्ड समर्थित पीओएस डिवाइसेस पर नकदी आहरण के संबंध में दिनांक 22 जुलाई 2009 को जारी किए गए परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.147/02.14.003/2009-10, दिनांक 05 सितंबर 2013 को जारी किए गए परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.563/02.14.003/2013-14 और दिनांक 27 अगस्त 2015 को जारी किए गए परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.449/02.14.003/2015-16 का संदर्भ लें। इनमें दिये गए अनुदेश निम्नलिखित अनुसार सीमित करते हैं –

  • टीयर I और II केंद्रों में प्रति दिन 1000 / - की नकदी निकासी और टीयर III से VI केंद्रों में 2,000 / - प्रति दिन

  • ऐसे नकदी आहरणों पर ग्राहक प्रभार, यदि कोई हो, तो वह लेनदेन राशि का 1% से अधिक न हो।

2. हमारे संज्ञान में यह बात आई है कि उपर्युक्त उल्लिखित बातों का शब्दश: अनुपालना नहीं किया गया है। अत: कार्ड धारकों को पीओएस पर नकदी आहरण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपर्युक्त परिपत्रों में जारी अनुदेशों को पुन: दुहराया जा रहा है। इस संबंध में बैंक समुचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया के बाद बैंक द्वारा नामित व्यापारिक प्रतिष्ठान में नकदी आहरण की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।

3. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पीओएस डिवाइसेस पर नकदी आहरण से संबन्धित आंकड़े तिमाही आधार पर तिमाही के समाप्त होने पर पंद्रह दिनों के भीतर दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र में संलग्न प्रारूप में मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, मुंबई को प्रस्तुत करें; यह आंकड़े 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही से ईमेल पर प्रेषित किए जाएँ।

भवदीय

(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

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