एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाया गया प्रभार - आरबीआई - Reserve Bank of India
एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाया गया प्रभार
आरबीआई/2013-14/381 26 नवंबर 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाया गया प्रभार कृपया 'ग्राहक सेवा – एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए लगाए गए प्रभार' पर 29 अक्तूबर 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 37 (उद्धरण संलग्न) देखें। 2. इस संदर्भ में 'बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट' पर 2 फरवरी 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.56/13.03.00/2006-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से गठित कार्यदल द्वारा बताए गए व्यापक मापदंडों के आधार पर मूलभूत बैंकिंग सेवाओं तथा मूलभूत बैंकिंग सेवाओं के लिए उनके द्वारा नियत किए जाने वाले और सूचित सेवा प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए अपनाए/पालन किए जाने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करें। 3. 18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआई/डीपीएसएस सं.1501/02.14.003/2008-09 तथा 29 मार्च 2011 के परिपत्र डीपीएसएस. केंका. पीडी. 2224/02.14.003/2010-11 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्ड उपयोग की राशि को ध्यान में न लेते हुए सभी प्रकार के लेनदेनों के लिए ऑनलाईन अलर्ट की प्रणाली शुरू करें। तदनुसार, बैंकों ने एसएमएस अलर्ट की प्रणाली शुरू की ताकि धोखाधड़ी को कम करने में ग्राहकों की सहायता की जा सके तथा ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों से एक समान सेवा प्रभार लगाए जाएं। 4. बैंकों तथा टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे वास्तविक एसएमएस अलर्ट के उपयोग के आधार पर ग्राहकों पर प्रभार लगाए। तदनुसार, ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों में तर्कसंगति और समानता लाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने तथा टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ग्राहकों को उनके वास्तविक उपयोग के आधार पर ऐसे प्रभार लगाए जाते हैं। भवदीय (राजेश वर्मा) अनुलग्नकः यथोक्त मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा से उद्धरण ग्राहक सेवा – एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाया गया प्रभार 37. ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए प्रभारों (चार्जेज़) में औचित्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को कहा गया है कि वे अपने तथा टेलिकाम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उपलब्ध तकनीक का पूरा उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार सभी ग्राहकों पर वास्तविक आधार पर लगाए जाएं। |