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चेक संग्रहण नीति (सीसीपी) - स्थानीय/बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट

भारिबैं/2009-10/387
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 65/03.05.33/2009-10

 8 अप्रैल 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

चेक संग्रहण नीति (सीसीपी) - स्थानीय/बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट

कृपया दिनांक 5 फरवरी 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 87/03.05.33/2008-09 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार स्थानीय और बाहरी चेकों के संग्रहण के संबंध में अपनी चेक संग्रहण नीतियां तैयार करने हेतु सूचित किया गया था।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि चेक संग्रहण नीति में, संग्रहण में हुए विलंब के लिए ब्याज भुगतान तथा स्थानीय/बाहरी लिखतों के संग्रहण हेतु समय-सीमा की पहलुओं के अलावा स्थानीय/बाहरी चेक के तत्काल क्रेडिट पर अनुदेश शामिल होने चाहिए।

3. कृपया हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

( आर.सी.षडंगी )
मुख्य महाप्रबंधक

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