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स्पष्टीकरण – विदेशी एंटिटीज़ द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय/ शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना – सामान्य अनुमति

भारिबैंक/2013-14/447
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 93

15 जनवरी 2014

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/ महोदय,

स्पष्टीकरण – विदेशी एंटिटीज़ द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय/
शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना – सामान्य अनुमति

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं॰फेमा.22/2000-आरबी, अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबारी अन्य स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्ला देश, श्री लंका, अफगानिस्तान, ईरान और चीन का नागरिक होने के नाते कोई एंटीटी अथवा व्यक्ति भारत में रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा कारोबारी अन्य स्थल, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों न हो, की स्थापना नहीं करेगा।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि 3 मई 2000 की उक्त अधिसूचना सं॰फेमा.22/2000-आरबी के विनियम 4 के उपबंध विनिर्दिष्ट शर्तों सहित हाँगकाँग और मकाउ की एंटटीज़ पर भी लागू होते हैं।

3. तदनुसार, हाँगकाँग और मकाउ में पंजीकृत/की निवासी एंटटीज़ के संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय अथवा कारोबारी अन्य स्थल, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों न हो, की स्थापना करने संबंधी आवेदनपत्रों पर भारतीय रिज़र्व की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं ।

5. रिज़र्व बैंक ने अब तदनुसार उक्त विनियमावली को 6 दिसंबर 2013 के जी॰एस॰आर॰ सं॰ 767(ई) के जरिये 12 नवंबर 2013 की अधिसूचना सं॰ फेमा.293/2013-आरबी के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबारी अन्य स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2013 को संशोधित कर दिया है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(सी॰डी॰श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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