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29, 30 और 31 मार्च 2014 को समाशोधन संचालन

आरबीआई/2013-14/536
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं.2021/03.01.02/2013-2014

26 मार्च 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया /प्रिय महोदय

29, 30 और 31 मार्च 2014 को समाशोधन संचालन

कृपया सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा ‘सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी - केंद्र / राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) लिए विशेष उपाय’ पर जारी परिपत्र (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.5430/42.01.029/2013-14 दिनांक 26 मार्च 2014) का संदर्भ लें I

2. चालू वित्तीय वर्ष (2013-2014) के सभी सरकारी लेन-देनों के लेखांकन को 31 मार्च 2014 तक सुकर बनाने की दृष्टि से देश भर के सभी समाशोधन गृहों में 29, 30 और 31 मार्च 2014 को विशेष समाशोधन करने का निर्णय लिया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

दिनांक समाशोधन का प्रकार प्रस्तुति समाशोधन वापसी समाशोधन
29 मार्च 2014
(शनिवार)
(i) सामान्य समाशोधन जैसा कि किसी भी शनिवार को किया जाता है
(ii) इसके अतिरिक्त, सरकारी खातों में उसी दिन जमा करने हेतु एक स्पेशल समाशोधन (iii) स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा को देखते हुए विस्तारित कार्य–समय के बाद आधा/एक घंटा (iv) प्रस्तुति समाशोधन के बाद या स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा के अनुसार आधा /एक घंटा
30 मार्च 2014 (रविवार) (v) एक विशेष समाशोधन अनन्य रूप से सरकारी खातों में उसी दिन जमा (क्रेडिट) के लिए
(vi) कार्य-समय (जैसे कि सोमवार – शुक्रवार को लागू हों) के बाद स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधानुसार आधा घंटा/एक घंटा (vii) प्रस्तुति समाशोधन के बाद या स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा के अनुसार आधा /एक घंटा
31 मार्च 2014 (सोमवार) (viii) स्थान जहां उस दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत अवकाश है-

एक विशेष समाशोधन उसी दिन वापसी समाशोधन के साथ

(ix) कार्य-समय के बाद स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधानुसार आधा /एक घंटा (x) प्रस्तुति समाशोधन के बाद या स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा के अनुसार आधा /एक घंटा
(xi) स्थान जहाँ यह दिन कार्य-दिवस है-

(xiii) इसके अतिरिक्त, एक विशेष समाशोधन अनन्य रूप से सरकारी खातों में उसी दिन जमा (क्रेडिट) के लिए तालिका के (xiv) और (xv) में इंगित समय-अनुसूची अनुसार→
(xiii) सामान्य समाशोधन जैसा किसी सोमवार कार्य-दिवस में किया जाता है
(xiv) स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा को देखते हुए विस्तारित कार्य–समय के बाद आधा/एक घंटा (xv) प्रस्तुति समाशोधन के बाद या स्थानीय केंद्र पर परिचालनगत सुविधा के अनुसार आधा /एक घंटा

3. विशेष समाशोधन में केवल सरकारी कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों को अन्य सहभागी बैंकों पर लिखत प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । समाशोधन गृह के अन्य सदस्य बैंक (प्रस्तुतकर्ता बैंकों सहित) को अपनी आवक समाशोधन प्रक्रिया के बुनियादी ढांचे को विशेष समाशोधन घंटों के दौरान खुला रखना होगा और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए समाशोधन निपटान खाता में पर्याप्त धनराशि बनाए रखना होगा I

4. तीन सीटीएस ग्रिड केंद्रों के माध्यम से लिखत प्रस्तुत करने संबंधी परिचालन प्रक्रिया, संबंधित ग्रिड केंद्र के अध्यक्षों द्वारा अलग से जारी की जाएगी I

5. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि इस परिपत्र के निहित अनुदेशों साथ साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृह के अध्यक्ष से प्राप्त अनुदेशों का पालन करेंI

6. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे इन दिनों (29-31 मार्च, 2014 के दौरान) केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहें । एक अलग प्रसारण संदेश, इस संबंध में विस्तारित समय की खिड़की का उल्लेख करते हुए संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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