25 पैसे एवं उससे कम के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
25 पैसे एवं उससे कम के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना
आरबीआई/2010-11/428 15 मार्च, 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, 25 पैसे एवं उससे कम के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना कृपया 20 दिसंबर, 2010 को ज़ारी भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना सं एसओ. 2978(ई) तथा उक्त विषय पर 01 फरवरी 2011 का भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति देखें (प्रतियॉं संलग्न हैं)। 2. भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30 जून 2011 से लागू रूप में 25 पैसे एवं उससे कम मूल्य के सिक्कों को प्रचलन से वापस लें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्कों के डिपो अनुरक्षित करने वाले बैंकों को यह अनुदेश दिया है कि 25 पैसे एवं उससे कम मूल्य के सिक्कों को उनके प्रत्यक्ष मूल्य के आधार पर अपनी शाखा में विनिमय हेतु सुविधा प्रदान करें। सिक्कों के विनिमय इन बैंकों की शाखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में 30 जून 2011 को कार्यसमाप्ति तक किया जाएगा। 01 जुलाई, 2011 से आगे बैंक शाखाओं में 25 पैसे एवं उससे कम मूल्य के सिक्कों को विनिमय हेतु स्वीकारा नहीं जाएगा। शहरी सहकारी बैंक उक्त अनुदेशों को नोट करें। 3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति स्वीकृति दें। भवदीया (उमा शंकर) सं: 3 |