25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना
आरबीआई/2010-11/458 29 मार्च 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया 25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के - प्रचलन से वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 मार्च 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं. 39 /09.73.000 /2010-11 देखें। 2. उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक सुधार के साथ, हम यह सूचित करते है कि 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्के निर्धारित बैंकों की शाखाओं में तथा साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में 29 जून 2011 (30 जून 2011 के स्थान पर जैसा कि पहले सूचित किया गया है ) को कारोबार समप्ति तक वापस लिए जाएंगे और इसके बाद यह वैध मुद्रा नहीं रहेगी। शहरी सहकारी बैंक इन अनुदेशों को नोट करे।1 3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दे । भवदीया (उमा शंकर) |