अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)
महोदय,
संपार्श्विक रहित ऋण - माइक्रो और लघु उद्यम(एमएसई)
कृपया दिनांक 20 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं. 84ए/ 06.02.31(पी)/2008-09 देखें जो एमएसएमइडी अधिनियम , 2006 के अंतर्गत परिभाषितानुसार एमएसई क्षेत्र (उत्पादक तथा सेवा उद्यम दोनों ) की इकाईयों को स्वीकृत 5 लाख रुपए तक संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करने से संबंधित है । हम से पूछा जा रहा है कि क्या ये दिशा-निर्देश परामर्शी या अनिवार्य स्वरुप के हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशा-निर्देश अनिवार्य हैं तथा एमएसई क्षेत्र की सभी इकाईयों को प्रदान किए गए 5 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में बैंकों को संपार्श्विक जमानत नहीं मांगनी चाहिए ।
2. कृपया आप इस संबंध में तंतोतंत तथा कड़ाई से अनुपालन के लिए अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें ।
3. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(आर.सी.षडंगी) मुख्य महाप्रबंधक
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