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आदाता खाता चेक का संगह - चेकों की राशि को तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में जमा करने पर प्रतिबंध

आरबीआई/2009-10/148
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.18/07.38.03/2009-10

7 सितंबर 2009

सभी राज्य सहकारी बैंक और
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय

आदाता खाता चेक का संगह - चेकों की राशि को
तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में जमा करने पर प्रतिबंध

कृपया 27 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 78/ 07.38.03/ 2005-06 देखें जिसके अनुसार बैंकों को मना किया गया था कि वे ’आदाता खाता’ चेकों को उनमें अंकित आदाता के नाम के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा न करें।

2. यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि कुछ बैंक ऐसी सहकारी ऋण समितियों की ओर से तृतीय पक्षकार आदाता खाता चेकों का संग्रह कर रहे हैं जो उनके ग्राहक हैं। चेकों के संग्रह को भुगतान प्रणाली की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए इस बात को दोहराते हुए कि तृतीय पक्षकार के चेकों के संग्रह की अनुमति नहीं है, उप सदस्य के पास उनके ग्राहकों के खातों में क्रेडिट करने के लिए जमा आदाता खाता चेकों का संग्रह समाशोधन गृह के सदस्य बैंक ( सदस्य के रूप में उल्लिखित) द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में इस आशय की स्पष्ट वचनबद्धता होनी चाहिए कि वसूली होने के बाद आदाता खाता चेक की राशि केवल आदाता के खाते में जमा की जाएगी।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

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