जिलानी समिति की सिफ़ारिशों का अनुपालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
जिलानी समिति की सिफ़ारिशों का अनुपालन
आरबीआई/2015-16/383 28 अप्रैल, 2016 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक महोदया/महोदय, जिलानी समिति की सिफ़ारिशों का अनुपालन हम बैंकों में धोखाधड़ी तथा अनाचार के संबंध में जिलानी समिति की सिफ़ारिशों पर दिनांक 28 जून 2000 के अपने परिपत्र DBS.CO.PPD.BC.No.39/11.01.005/99-2000 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । बोर्ड निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति (ACB) – समीक्षाओं का कैलेंडर पर दिनांक 10 नवंबर 2010 के हमारे परिपत्र DBS.ARS.BC.No.4/08.91.020/2010-11 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलानी समिति की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। 2. विभिन्न बैंकों में इन सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने पर अब यह निर्णय लिया गया है, कि अब से, जिलानी समिति की सिफ़ारिशों का अनुपालन एसीबी(ACB) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी जाती है कि : i) इन सिफ़ारिशों का अनुपालन पूरा है तथा निरंतर रूप से किया जाता है, ii) इन सिफ़ारिशों को उचित रूप से बैंकों की आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है तथा उनके मैन्युअल/अनुदेशों इत्यादि में दर्शाया जाता है । भवदीया (पार्वती वी सुंदरम) |