विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 (नियमावली) - फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 (नियमावली) - फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भारिबैंक/2011-12/298 13 दिसंबर 2011 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (एडी श्रेणी-।) बैंकों और उनके ग्राहकों/घटकों का ध्यान, 28 जून 2010 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 56 और समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की भारत सरकार की जी.एस.आर.सं. 383 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है । 2. ग्राहक सेवा के उपाय के रूप में और परिचालनगत सुविधा को सुकरता प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि फेमा के (i) आवक विप्रेषणों की रिपोर्टिंग में विलंब, (ii) शेयरों के आबंटन के बाद फार्म एफसी-जीपीआर दाखिल करने में विलंब और (iii) शेयरों को जारी करने में 180 दिनों से अधिक विलंब के उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने (अर्थात 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित और समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची । के पैराग्राफ क्रमश: 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा 8) के लिए नीचे दर्शाये गये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएं: ए) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । का पैराग्राफ 9 (1) (ए), 9 (1) (बी) – केवल एक सौ लाख रुपये (रु.1,00,00,000/-) से कम की राशि के उल्लंघन के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, पटना और पणजी । बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । का पैराग्राफ 9 (1) (ए), 9 (1) (बी) और 8 – उल्लंघन की राशि की बिना किसी सीमा के मामले अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई तथा नयी दिल्ली । विदेशी मुद्रा विभाग के इन क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध कंपाउंडिंग प्राधिकारियों को ऐसे मामलों को उनके स्तर (स्तरों) पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के अनुसार वित्तीय अधिकारों के भीतर कंपाउंड करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । तदनुसार, उपर्युक्त (ए) और (बी) में उल्लिखित उल्लंघनों के संबंध में तथा उसमें दर्शायी गयी उल्लंघन की राशि तक कंपाउंडिंग के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की सूचना पर अथवा स्वयंप्रेरित रूप से प्राप्त सभी आवेदन पत्र ऐसी कंपनियों द्वारा उस क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित शुल्क और अन्य संबंधित कागजातों के साथ प्रस्तुत किए जाएं जिनके अधिकार क्षेत्र में वे आती हैं । सभी अन्य आवेदन पत्र पहले की भांति कंपाउंडिंग प्राधिकारी, फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी कक्ष (सेफा), विदेशी मुद्रा विभाग, 5 वीं मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 को प्रस्तुत किये जाएं । रु.5000/- (रूपये पांच हजार केवल) के निर्धारित शुल्क का भुगतान ''भारतीय रिज़र्व बैंक'' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के स्थान अर्थात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा यदि आवेदन पत्र सेफा, मुंबई को प्रस्तुत किया जाता है तो मुंबई में देय हो । 3. विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार, कंपाउंडिंग प्राधिकारी कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज से संबंधित जानकारी, रिकार्ड अथवा कोई अन्य दस्तावेज मांग सकते हैं । यह देखा गया है कि कंपाउंडिंग आवेदन पत्र के साथ समर्थनकारी दस्तावेजों सहित अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत करने में एकरुपता नहीं है। फलत: रिज़र्व बैंक और आवेदनकर्ता के बीच पत्रव्यवहार करना पड़ता है जिससे बचा सकता है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक निर्धारित फार्मेट में आवेदन पत्र के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय, यथा लागू, के ब्योरे भी संलग्नक के अनुसार प्रस्तुत करें और उसके साथ इस आशय का एक वचनपत्र भी संलग्न करें कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है, साथ ही फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करते समय संस्था के बहिर्नियम और अद्यतन लेखा-परिक्षित तुलन पत्र की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करें । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं । भवदीया, (डा. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
निगमन की तारीख से आज (आवेदन) की तारीख तक आवेदक कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे टेबल ए
टेबल बी
टेबल सी यदि शेयर आवेदन राशि अतिरिक्त है
टेबल डी प्राधिकृत पूँजी
ए=बी+सी
बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
समुद्रपारीय निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
संलग्नक–शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
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