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डेरिवेटि‍व पर व्यापक दि‍शानि‍र्देश: संशोधन

भारिबैं/2017-18/151
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.103/21.04.157/2017-18

6 अप्रैल 2018

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और एलएबी को छोडकर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री एवं पुनर्वि‍त्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं एवं प्राथमि‍क व्यापारी

महोदया/ महोदय,

डेरिवेटि‍व पर व्यापक दि‍शानि‍र्देश: संशोधन

कृपया 2 नवंबर 2011 को जारी परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 का अनुच्छेद सं. 8.3 देखें, जिसके अनुसार वि‍देशी मुद्रा वायदा संवि‍दाओं के अलावा सभी सामान्य (जेनेरि‍क) और संरचि‍त डेरि‍वेटि‍व उत्पादों पर उपयोगकर्ताओं की उपयुक्तता और औचि‍त्य मानक लागू होते हैं।

2. इन अनुदेशों की समीक्षा की गई है, और अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्राहकों द्वारा खरीदी गई पृथक बिलकुल सादा (प्लेन वनीला) वि‍देशी मुद्रा विकल्पों (बिना अटैच स्ट्रक्चर्स के) को उपयोगकर्ताओं की उपयुक्तता और औचि‍त्य मानक से छूट दी जाए और, इसकी विनियामकीय आवश्यकताएं वि‍देशी मुद्रा वायदा संवि‍दाओं के समान होंगी।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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