RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79181123

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान

भा.रि.बैं/2016-17/330
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3364/31.02.007/2016-17

29 जून 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान

उपर्युक्त विषय में कृपया 13 अगस्त 2015 के परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.617/31.12.010(सी)/2015-16 का संदर्भ देखें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र सरकारी लेनदेनों की चर्चा की गई है।

2. उक्त परिपत्र में आंशक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता हे कि निम्नलिखित कार्य एजेंसी बैंक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं अत: एजेंसी कमीशन का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं हैं :

  1. सरकारी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एजेंसी बैंकों के माध्यम से बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमाराशि आदि प्रस्तुत करना, जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किया गया बैंकिंग लेनदेन है।

  2. स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय/नगरपालिका/कार्पोरेशन/स्थानीय निकायों का बैंकिंग व्यवसाय

  3. स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय/नगरपालिका/कार्पोरेशन/स्थानीय निकायों को हुई हानियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पूँजी अंशदान/आर्थिक सहायता/अनुदान के रूप में पूँजी प्रकृति के भुगतान

  4. पूर्वनिधियन वाली योजनाएं, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा (महा लेखानियंत्रक के परामर्श से) और राज्य सरकार के विभागों द्वारा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?