एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान
भा.रि.बैं/2016-17/330 29 जून 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान उपर्युक्त विषय में कृपया 13 अगस्त 2015 के परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.617/31.12.010(सी)/2015-16 का संदर्भ देखें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र सरकारी लेनदेनों की चर्चा की गई है। 2. उक्त परिपत्र में आंशक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता हे कि निम्नलिखित कार्य एजेंसी बैंक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं अत: एजेंसी कमीशन का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं हैं :
भवदीय (पार्था चौधुरी) |