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नियत्रक कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में पुनर्नामकरण- ‘‘क्षेत्रीय गामीण बैंक ’’

आरबीआई/2008-09/504
गाआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.स. 114 /03.05.90-ए/2008-09

18 जून 2009

सभी क्षेत्रीय गामीण बैंक

प्रिय महोदय

नियत्रक कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में पुनर्नामकरण- ‘‘क्षेत्रीय गामीण बैंक ’’

कृपया उपर्युत्त विषय पर हमारे दिनाक 4 मई 2009 के परिपत्र गाआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.स. 101/ 03.05.90-ए/2008-09 के साथ पठित शाखा लाइसेंसिडग क्षेत्रीय गामीण बैंक पर दिनाक 1 जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र गाआऋवि.केंका.आरआरबी.स.बीएल.बीसी.07/03.05.90-ए/2008-09 (आरबीआई/2008-09/36) का पैरा 2 और 2.3 देखें।

2. कुछ प्रायोजक बैंकों ने हमसे यह पूछा है कि क्या क्षेत्रीय गामीण बैंक अपने ‘‘एरिया कार्यालयों ’’ को ‘‘क्षेत्रीय कार्यालयों ’’ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ‘‘नियत्रक  कार्यालय ’’ में, सभी प्रयोजनों के लिए, ‘‘एरिया कार्यालय ’’ शामिल है और हमारे दिनाक 4 मई 2009 के परिपत्र में निहित अनुदेश ‘‘एरिया कार्यालय ’’ पर भी लागू हैं। तदनुसार, हमारे उत्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2 और 2.3 में सदर्भित शब्दों ‘‘नियत्रक  कार्यालयों / एरिया कार्यालयों ’’ को ‘‘क्षेत्रीय कार्यालयों ’’ शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे सबधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।


भवदीय

(बी.पी. विजयेद्र)
मुख्य महाप्रबधक

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