नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन - आरबीआई - Reserve Bank of India
नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन
आरबीआइ/2024-25/104 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ के लिए नामांकन सुविधा पर अनुदेश क्रमशः “बैंकों में ग्राहक सेवा”1पर मास्टर परिपत्र, “ग्राहक सेवा - यूसीबी”2 पर मास्टर परिपत्र और “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016”3 पर मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों में बैंकों को अधिदेशित किया गया है कि वे नामांकन सुविधा के लाभों का व्यापक प्रचार करें और इस संबंध में जमा खाताधारकों का मार्गदर्शन भी करें। भवदीय |