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माइक्रो और छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करना

आरबीआई/2008-09/483
ग्राआऋवि.एसएमईएण्डएनएफएस.बीसी.सं.106/06.02.31(पी)/2008-09  

25 मई 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लोकल एरिया बैंकों सहित)

प्रिय महोदय

माइक्रो और छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करना   

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 दिसंबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमईएण्डएनएफएस. बीसी.सं.76/06.02.31(पी)/2008-09 देखें। इस संबंध में हम यह स्पष्ट करते हैं कि उसमें निहित दिशानिर्देश केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं न कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लोकल एरिया बैंकों से ।

भवदीया

(श्रीमती लिलि वडेरा)
महाप्रबंधक

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