कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण
आरबीआई/2018-19/118 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त विषय पर दिनांक 18 जून 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.85/05.04.02/2009-10 को देखें। 3. वर्ष 2010 से समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की मौजूदा सीमा ₹1 लाख को बढ़ाकर ₹1.6 लाख करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंक, ₹1.6 लाख तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दे सकते हैं। 4. आपसे अनुरोध है कि आप इस बदलाव के बारे में पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करें तथा अपने नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को तुरंत इसे लागू करने का निर्देश दें। 5. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीया, (सोनाली सेन गुप्ता) |
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