भारिबैं/2014-15/459 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.018/03.10.001/2014-15 06 फरवरी 2015 सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी के सावधि जमाराशियों का साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) – ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के रेटिंग स्केल में परिवर्तन कृपया 11 मई 2012 की भारिबैं अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र)243/सीजीएम(यूएस)-2012 के पैरा 4 का संदर्भ लें, जिसमें दीर्घकालिन सावधि जमा उत्पादों के लिए विभिन्न रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा न्यूनतम निवेश ग्रेड हेतु रेटिंग प्रतीक प्रदान करने के लिए कहा गया था। ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हमें अब यह सूचित किया है कि उनके रेटिंग स्केल में परिवर्तन किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप रेटिंग एफबीबीबी(FBBB) दीर्घावधि सावधि जमा उत्पादों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड के समतुल्य होगा। 2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करने वाली अधिसूचना गहन अनुपालन हेतु इसके साथ संलग्न है। भवदीया, (ए मंगलागिरी) प्रभारी महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग विनियमन विभाग केंद्रीय कार्यालय सेंटर I, विश्व व्यापार केंद्र कफ परेड, कोलाबा मुंबई – 400 005 अधिसूचना सं.गैबैंविवि(नी.प्र) 005//प्रमप्र (एएम)-2015 06 फरवरी 2015 भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाराशियां स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45जेए, 45के तथा 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश में विनिर्दिष्ट 31 जनवरी 1998 की आधिसूचना डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी) -98 को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा- पैराग्राफ -4 में संशोधन पैराग्राफ 4, उप पैराग्राफ (1) खण्ड (ii) के टेबल में, मद (ड़) के ‘न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग’ के तहत कॉलम को “बीडब्ल्यू से एफबीबीबी/BWR to FBBB” में परिवर्तित किया जाए। (अर्चना मंगलागिरी) प्रभारी महाप्रबंधक |