भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआई /2011-12/363 24 जनवरी 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 90/12.01.001/2009-10 देखें। 2. रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2012 को जारी मौद्रिक नीति 2011-2012 की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 28 जनवरी 2012 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.00 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. 24 जनवरी 2012 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 73 / 12.01.001/ 2011 -12 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 73/12.01.001/2011-2012 24 जनवरी 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 20 अप्रैल 2010 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी बीसी. 89/ 2.01.001/2009-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 28 जनवरी 2012 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5.50 प्रतिशत होगा। (बि. महापात्र) |