स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन
भारिबैंक/2011-12/484 03 अप्रैल 2012 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महेदया/महोदय, स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों का ध्यान 9 जुलाई 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 2 के पैरा 4 (v) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों से अपेक्षित है कि वे (i) निर्यात उन्मुख ईकाईयों (EOUs) (ii) एसईजेड / ईपीजेड की ईकाईयों और (iii) नामित एजेंसियों / बैंकों द्वारा आयात किए गए स्वर्ण संबंधी लेनदेनों की संख्या और मूल्य को मिलियन अमरीकी डॉलर और करोड़ रुपये में दर्शाने वाला मासिक विवरण प्रस्तुत करें । 2. यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण के आयात से संबंधित संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रणाली को और तर्कसंगत बनाया जाए । तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अब से निम्नलिखित विवरण मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करेंगे:
उल्लिखित दोनों विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे भले ही आँकड़ों की स्थिति `शून्य' हो और संबंधित माह/अर्ध वर्ष के अनुवर्ती माह की दस तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उल्लिखित कार्यालय को पहुँच जाने चाहिए । ये विवरण ई-मेल से भी प्रस्तुत किए जाएं । 3. 09 जुलाई 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे । 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अधीन वांछित किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीया, (डॉ सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद) ---------- को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए आयातित स्वर्ण संबंधी विवरण बैंक का नाम:
नोट: एकल आयातक के संबंध में लेनदेन के पूर्ण ब्योरे उन मामलों में प्रस्तुत किए जाएं जहाँ समग्र निर्यात मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो । प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम:-----------------------------------------------------------
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