अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन
आरबीआई/2013-14/488 11 फरवरी 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / महोदय /महोदया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन कृपया 2 दिसंबर 2013 के ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.65/03.05.33/2013-14 और ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.68/07.51.014/2013-14 देखें, जिनके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) को सूचित किया गया था कि वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों को सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से मुक्त रखने का लाभ प्रदान करने के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक परिपक्वता वाली वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर बिना किसी अधिकतम सीमा के ब्याज दर प्रदान करने की स्वतंत्रता 31 जनवरी 2014 तक, समीक्षा होने के अधीन, वैध रहेगी। 2. समीक्षा के उपरांत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/एसटीसीबी/सीसीबी को कुछ समय प्रदान करने के लिए उक्त व्यवस्था को 28 फरवरी 2014 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 1 मार्च 2014 से ब्याज दर की अधिकतम सीमा वापस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 19 अगस्त 2013 और एसटीसीबी/सीसीबी के लिए 22 अगस्त 2013 की स्थिति के अनुसार हो जाएगी अर्थात् बैंकों द्वारा एनआरई जमाराशियों पर दी जा रही ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकेंगी। 3. इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। 4. 11 फरवरी 2014 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.सं.86/03.05.33/2013-14 संलग्न है। भवदीय (ए. उदगाता) ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी/आरसीबी.डीआईआर.सं.86/03.05.33/2013-14 11 फरवरी 2014 अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क (सहकारी समितियों पर यथा लागू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों के अविनियमन से संबंधित 2 दिसंबर 2013 के निदेश ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. डीआईआर.सं.66/03.05.33/2013-14 और ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.डीआईआर.सं. 67/07.51.014/2013-14 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 19 अगस्त 2013 के निदेश ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.डीआईआर.सं.23/03.05.33/2013-14 और एसटीसीबी / सीसीबी के लिए 22 अगस्त 2013 के निदेश ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.डीआईआर.सं.25/07.51.014/2013-14 द्वारा जारी अनुदेश 28 फरवरी 2014 तक जारी रहेंगे। 1 मार्च 2014 से ब्याज दर की अधिकतम सीमा वापस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 19 अगस्त 2013 और एसटीसीबी / सीसीबी के लिए 22 अगस्त 2013 की स्थिति के अनुसार हो जाएगी अर्थात् बैंकों द्वारा एनआरई जमाराशियों पर दी जा रही ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकेंगी। डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी |