अनिवासी (बाह्य) रुपया(एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (बाह्य) रुपया(एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण
आरबीआई/2013-14/394 2 दिसंबर 2013 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, अनिवासी (बाह्य) रुपया(एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण कृपया आप 22 अगस्त 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.डीआइआर.बीसी.सं. 26/07.51.014/2013-14 देखें जिसमें राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर बिना किसी उच्चतम सीमा के ब्याज दरें प्रस्तावित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी ताकि ऐसी जमाराशियों पर उपलब्ध करायी गई सीआरआर/ एसएलआर अपेक्षाओं से छूट के लाभ आगे बढ़ाए जा सकें।उक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार ये अनुदेश समीक्षा की शर्त के अधीन 30 नवंबर 2013 तक वैध हैं। 2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि संदर्भाधीन परिपत्र द्वारा जारी उपर्युक्त अनुदेश समीक्षा की शर्त के अधीन 31 जनवरी 2014 तक अपरिवर्तित बने रहेंगे। 3. इस संशोधन के लिए जारी 2 दिसंबर 2013 का निदेश ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.सं.डीआइआर. बीसी. 67/07.51.014/2013-14 संलग्न है। भवदीय ( ए. उदगाता ) ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी.डीआइआर. सं. 67/07.51.014/2013-14 2 दिसंबर 2013 अनिवासी (बाह्य) रुपया(एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रूपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर 22 अगस्त 2013 के निदेश ग्राआऋवि. आरसीबी.बीसी.डीआईआर. सं. 25/07.51.014/2013-14 में संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित निदेश द्वारा जारी अनुदेश समीक्षा की शर्त के अधीन 31 जनवरी 2014 तक अपरिवर्तित बने रहेंगे। ( डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी ) |