बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना
आरबीआई/2011-12/281 25 नवंबर 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय/ महोदया बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना कृपया जमाराशि पर ब्याज दरें इस विषय पर 3 मई 2011 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं. 45/ 13.01.00/2010-11 तथा निदेश शबैंवि.बीपीडी.डीआईआर सं. 3/ 13.01.00/2010-11 देखें। 2. जैसा कि 25 अक्तूबर 2011 को घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक जमा ब्याज दर को तत्काल प्रभाव से विनियंत्रित किया जाए । तदनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:
3. उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देश केवल निवासी भारतीयों के बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे। 4. अनिवासी (बाह्य) खाता योजना तथा बचत खाता के अंतर्गत साधारण अनिवासी जमा पर ब्याज दर जो वर्तमान में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है, अगली समीक्षा तक विनियमित की जाती रहेगी । 5. इस के साथ 25 नवंबर 2011 का संशोधनकारी निदेश शबैंवि.बीपीडी.डीआईआर. 4/ 13.01.000/2011-12 संलग्न है । भवदीय (ए. उदगाता) शबैंवि.बीपीडी.डीआईआर.4/13.01.000/2011-12 25 नवंबर 2011 बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर को विनियंत्रित करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2011 के अपने निदेश शबैंवि.बीपीडी. डीआईआर. सं. 3/ 13.01.000/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि बैंक निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन केवल निवासी भारतीयों के लिए अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:
(एस. करुप्पसामी) |