बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
आरबीआई/2011-12/391 7 फरवरी 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश कृपया 25 नवंबर 2011 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं . 13/13.01.000/2011-12 देखें। 2. हम स्पष्ट करते है कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश भारतीय निवासियों की घरेलू बचत बैंक जमाराशि पर लागू होंगे । साथ ही घरेलू बचत जमाराशि पर लागू ब्याज दरें दिन के अंत में खाते की शेष राशि पर तय किए जाएंगे । तदनुसार बैंक घरेलू बचत बैंक जमाराशि पर दिन के अंत में रु. 1 लाख तक खाते की शेष राशि के लिए उनके द्वारा तय समान दर पर ब्याज की गणना करे तथा दिन के अंत में रु.1 लाख से अधिक खाते की शेष राशि के लिए उनके द्वारा निर्धारित विभेदक दर लागू करें । 3. बैंक यह सुनिश्चित करे कि सभी घरेलू बचत जमाराशि खातों के दिन के अंत में शेष राशि पर उपर बताए गए अनुसार ब्याज दर लगाया जाता है तथा उनके किसी भी कार्यालय द्वारा इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है । ऐसी जमाराशियों के लिए ब्याज निर्धारित करते समय बोर्ड / आस्ति देयता प्रबंधन समिति (यदि मंडल द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो) का पूर्वानुमोदन लिया जाए । 4. इस संदर्भ में समय-समय पर संशोधित अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । भवदीय (ए. उदगाता) |