बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
आरबीआई 2011-12/272A 23 नवंबर 2011 सभी ग्रामीण बैंकों महोदय/महोदया बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश कृपया 3 मई 2011 का हमारा निदेश ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.68/03.05.33/ 2010-11 देखें । 2. जैसा कि 25 अक्तूबर 2011 को घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक जमा ब्याज दर को तत्काल प्रभाव से विनियंत्रित किया जाए । तदनुसार, 25 अक्तूबर 2011 से निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे :
3. उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देश केवल निवासी भारतीयों के बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे। 4. अनिवासी (बाह्य) खाता योजना तथा बचत खाता के अंतर्गत साधारण अनिवासी जमा पर ब्याज दर जो वर्तमान में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है, अगली समीक्षा तक विनियमित की जाती रहेगी । 5. इस परिपत्र के साथ 25 अक्तूबर 2011 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.डीआइआर.सं.27 /03.05.33/2011-12 संलग्न है । 6. कृपया संबिधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय ( सी.डी.श्रीनिवासन ) ग्राआविवि.केका.आरआरबी.बीसी.डीआइआर.सं.27/03.05.33/2011-12 25 अक्तूबर 2011 बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर को विनियंत्रित करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2011 के अपने निदेश ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं.67/ 03.05.33/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दो शर्तों के अधीन केवल निवासी भारतीयों के लिए अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । पहली, प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो । दूसरी, 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे । ( वी.के.शर्मा ) |