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पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में संशोधन

भारिबैं/2014-15/296
सबैंविवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15

05 नवंबर 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में संशोधन

कृपया 18 फरवरी 2014 का हमारा परिपत्र सं.शबैं‍वि‍.केंका.बीपीडी(पीसीबी).सं.48/14.01.62/2013-14 देखें, जिसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत के दायित्वों के अनुपालन में उनके बोर्ड में एक निदेशक को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि शहरी सहकारी बैंक भी वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल या समवर्ती पद के एक व्यक्ति को पदनामित निदेशक के रूप में नामित कर सकते हैं। किंतु, किसी भी हालत में प्रधान अधिकारी को पदनामित निदेशक के रूप में नामित न किया जाए।

भवदीया

(सुमा वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

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