RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79224600

पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में संशोधन

भारिबैं/2014-15/296
सबैंविवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15

05 नवंबर 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में संशोधन

कृपया 18 फरवरी 2014 का हमारा परिपत्र सं.शबैं‍वि‍.केंका.बीपीडी(पीसीबी).सं.48/14.01.62/2013-14 देखें, जिसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत के दायित्वों के अनुपालन में उनके बोर्ड में एक निदेशक को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि शहरी सहकारी बैंक भी वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल या समवर्ती पद के एक व्यक्ति को पदनामित निदेशक के रूप में नामित कर सकते हैं। किंतु, किसी भी हालत में प्रधान अधिकारी को पदनामित निदेशक के रूप में नामित न किया जाए।

भवदीया

(सुमा वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?