विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 7 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में पदनामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में अधिसूचित करना- के संबंध में - आरबीआई - Reserve Bank of India
विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 7 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में पदनामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में अधिसूचित करना- के संबंध में
आरबीआई/2022-23/75 23 जून 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 7 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में पदनामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में अधिसूचित करना- के संबंध में दिनांक 10 मई 2021 को संशोधित किए गए दिनांक 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश की धारा 53 के अनुसार, “2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर दिशानिर्देश के अनुबंध II) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए तथा सरकार के आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए”। इसके अलावा, कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर उक्त मास्टर निदेश की धारा 52 को देखें। 2. इस संबंध में, कृपया सात व्यक्तियों के संबंध में गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना देखें, जिन्हें यूएपीए 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया गया है और यूएपीए 1967 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त राजपत्र अधिसूचना का लिंक नीचे दिया गया है: https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPAlistGazette_25042022.pdf सांविधिक आदेश (एसओ) संख्या और संबंधित प्रविष्टियां नीचे दी गई तालिका में हैं:
3. विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी उक्त राजपत्र अधिसूचना पर ध्यान दें। इसके अलावा, विनियमित संस्था भविष्य में यूएपीए, 1967 की अनुसूची IV में किसी भी संशोधन को आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट करेंगे। भवदीय, (संतोष कुमार पाणिग्राही) |