मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और भुगतान के निपटान हेतु निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और भुगतान के निपटान हेतु निदेश
आरबीआई/2010-11/329 दिसम्बर 20, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और भुगतान के निपटान हेतु निदेश कृपया शीर्षांकित विषय पर हमारा दिनांक 24 नवंबर 2009 का परिपत्र संदर्भ सं.1102/02.14.08/2009-10 देखेंI इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 5 जनवरी 2011 तक आपके बैंक में रखे गए मध्यवर्ती खातों की पूरी सूची हमें अग्रेषित करें। 2. समवर्ती लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र कि मध्यवर्ती खातों का परिचालन उक्त परिपत्र में दिए निदेशों के अनुसार हो रहा है; त्रैमासिक आधार पर उस तिमाही से एक पखवाड़े के भीतर हमारे पास पहुंच जाना चाहिए जिससे कि यह संबंधित है (दिसंबर 2010 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के लिए 15 जनवरी, 2011 तक हम तक पहुंच जाए)। 3. यदि आपके बैंक में मध्यस्थों का कोई आंतरिक खाता नहीं है तो एक शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। भवदीय (जी. श्रीनिवास) |