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बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण – प्रोत्साहन और दंड की समीक्षा

भारिबैंक/2013-14/450
डीसीएम (सीसी) सं. जी- 16 /03.39.01/ 2013 -14

13, जनवरी 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंको,
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित)

महोदया /महोदय

बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण – प्रोत्साहन और दंड की समीक्षा

कृपया 12 अगस्त 2013 के हमारे परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं. जी-10/03.39.01/2013-14 के क्रम सं. 4 का संदर्भ लें, जिसके तहत हमने नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) की स्थापना के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंको को शहरी / महानगरीय क्षेत्रों में स्थापना - लागत के 50% और अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना- लागत के 75% तक की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन की योजना को बढ़ाया था ।

2. समीक्षा करने पर अब यह निर्णय लिया गया है कि नोट सॉर्टिंग मशीनों ( (एनएसएम की स्थापना की प्रोत्साहन योजना सभी लाइसेंसधारी राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए भी लागू किया जाए ।

3. ये संशोधित तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित अन्य सभी अनुदेश जिसमें सिक्का वेंडिंग मशीनों की स्थापना हेतु प्रतिपूर्ति संबंधी अनुदेश भी शामिल है, वे एनएसएम सहित सभी मशीनों के लिए लागू होंगे ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेन्द्र)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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